सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई में मेट्रो निर्माण परियोजनाओं के लिये वृक्षों की कटाई करने से महाराष्ट्र सरकार और उसके प्राधिकारियों को दो सप्ताह के लिये रोक दिया। मेट्रो की चौथी लाइन के लिए पेड़ों की कटाई की जाने वाली है। यह प्रस्तावित रूट वडाला (मुंबई) से कासरवडावली (ठाणे) जाएगी। एलिवेटेड मेट्रो लाइन के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की जाने वाली है। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को । प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को मेट्रो की चौथी लाइन परियोजना के लिये वृक्षों की कटाई के मामले में दो सप्ताह तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। पीठ ने ठाणे में मुंबई मेट्रो परियोजना के लिये वृक्षों की कटाई के बारे में कार्यकर्ता रोहित जोशी के वकील को अपनी याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया और कहा, 'आज से दो सप्ताह के लिये वृक्षों की कटाई करने पर संबंधित प्राधिकारियों पर रोक रहेगी।